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नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण करने वाला गिरफ्तार

नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण करने वाला गिरफ्तार

 

नगरी अशोक संचेती 11-03-23

*नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर शारिरिक शोषण करने एवं भगाकर ले जाने वाले आरोपी को थाना केरेगांव पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार*

*आरोपी सहित नाबालिग बालिका को बेल्हारी जिला दुर्ग से किया गया गिरफ्तार

*थाना प्रभारी केरेगांव को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के दिये गए थे निर्देश*

थाना केरेगांव क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया के नाबालिक लड़की जो दिनांक 06-03-23 को घुमने जा रही हूँ करके घर निकली थी,साथ में मोबाईल भी रखी है जो बंद बता रहा है।

आज दिनांक तक वो घर वापस नहीं आई है,आस पास के ग्रामों में एवं दोस्तों एवं रिश्तेदार के यहां पता करने पर भी पता नहीं चला है।
प्रार्थिया के नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके वैद्य संरक्षण से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है की सूचना पर थाना केरेगांव द्वारा गुम इंसान क्रमांक 02/23, अपराध क्रमांक 13/23 धारा 363 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय  प्रशांत ठाकुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे।
जिस पर अति० पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के मार्गदर्शन में एवं उप पुलिस अधीक्षक  भावेश साव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संतोष साहू थाना प्रभारी केरेगांव द्वारा अपने स्टॉफ के साथ मिल कर मामले में पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी विवेचना के दौरान सायबर सेल धमतरी से तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम बेल्हारी में करमू निषाद पिता जोहन निषाद उम्र 30 वर्ष साकिन बेल्हारी जिला दुर्ग (छ०ग०)के कब्जे से बेल्हारी आरोपी के घर से गवाहों के समक्ष बरामद कर गुम इंसान कमांक 02/23 दस्तयाब किया गया है।
सी.डब्ल्यू.सी.से पीड़िता का काउंसलिंग कराई गई जिसमें अपने कथन में बताई की आरोपी द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर,शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ग्राम बेल्हारी जिला दुर्ग ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि पीड़िता के कथन एवं महिला चिकित्सक के जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि० एवं धारा 04, 06 पॉक्सो एक्ट जोडी गई है।
थाना केरेगांव आरोपी को दिनांक 11.03.23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पिड़िता नाबालिग लड़की को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया है।

इस प्रकारण की विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक संतोष साहू थाना प्रभारी केरेगांव,
प्रकरण के विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह, प्रधान आरक्षक कांति लाल साहू ,महिला आरक्षक मोहिनी गोस्वामी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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