लापरवाही करने वाले अधिकारी को कलेक्टर ने किया निलंबित
धमतरी
धमतरी कलेक्टर पी.एस.एल्मा द्वारा मगरलोड, मेघा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और अरौद गौठान के नोडल अधिकारी व्यासनारायण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया हैं कि, शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचायें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही न बरतें।प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने, वरिष्ठालय से मिले निर्देशों की अवहेलना करने और कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने की वजह उक्त अधिकारी को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित (Rural Agriculture Extension Officer suspended) किया गया है। निलंबन अवधि में चन्द्राकर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय धमतरी निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।