नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं जान से मारने कि कोशिश करने वाले आरोपी नगरी पुलिस के गिरफ्त में
नगरी :03-04-23 अशोक संचेती
*आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 354,324 भादवि० एवं 8, 10 पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध*
*आरोपी शादीशुदा एवं तीन बच्चो का पिता है , आरोपी घटना बाद गिरफ्तारी के डर से लगातार जंगल में छुपते फिरते रहा*
*पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग के मामले में तत्काल कार्यवाही के दिये थे सख्त निर्देश*
थाना नगरी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 31.03.2023 को नाबालिक बालिका अपने छोटी बहन एवं सहेली के साथ जंगल की ओर लकड़ी इकट्ठा करने गयी थी उसी दरम्यान आरोपी अकबर नागरची भी जंगल के तरफ से आया और नाबालिक लड़की को गंदी नियत से छेडखानी करने लगा तथा बालिका द्वारा चिल्लाने एवं मना करने पर आरोपी डर के कारण हाथ में रखे टंगिया से हाथ पैर काटने की धमकी दिया किन्तु बालिका द्वारा बिना डरे लगातार चिल्लाने एवं विरोध करने से आरोपी डरकर बालिका को जान से मारने की नियत से उसके गला को दबाने लगा तो उसकी बहन एवं सहेली द्वारा बिना डरे अदम्य साहस का परिचय देते हुये आरोपी को धक्का दिया एवं चिल्लाने के कारण आरोपी डर के कारण बालिका के हाथ के अंगुठा को अपने दांत से काटकर जंगल की ओर भाग जाने की रिपोर्ट पर थाना नगरी में धारा 307, 354,324 भादवि०, 8,10 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती टेम्भुरकर साहू एवं एसडीओपी. नगरी मयंक रणसिंह के नेतृत्व में थाना नगरी पुलिस द्वारा आरोपी के छुपने के संभावित स्थानो पर लगातार पतासाजी कर आज दिनांक 03.04.2023 को कर्राघांटी के जंगल से गिरफ्तार किया गया।
एवं पिड़िता का बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू. सी.) से कौन्सिलिंग भी कराया गया।
एवं आरोपी के उपर वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।
*नाम आरोपी*:- अकबर नागरची पिता स्व० जोहर राम नागरची उम्र 37 वर्ष ग्राम चमेंदा थाना नगरी जिला धमतरी छ०ग०
उक्त आरोपी को गिरफ्तारी के कार्यवाही में सउनि. सूरजपाल साहू, अनिल यदु, आरक्षक तरूण कोकिला, सौरभ साहू, सालिक पात्रे एवं महिला आर० सत्यवती कांगे का विशेष योगदान रहा।